कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा बने रहेंगे विजयपुर विधायक, SC ने खारिज किया MP हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था।

Updated: Mar 19, 2026, 12:43 PM IST

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने ग्वालियर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें भाजपा नेता रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दलीलें पेश कीं, जिसके बाद अदालत ने मल्होत्रा को राहत दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की डबल बेंच ने मुकेश मल्होत्रा को विधायक के रूप में जारी रखने की अनुमति तो दी है, लेकिन अंतिम फैसला आने तक कुछ पाबंदियां भी लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिम निर्णय आने तक मुकेश मल्होत्रा के पास बतौर विधायक वोटिंग राइट नहीं होगी। यानी वे राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकेंगे। जब तक कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता, तब तक उन्हें विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ते नहीं दिए जाएंगे।

हालांकि, इस दौरान उन्हें विधायक निधि मिलेगी या नहीं, इसे लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। बता दें कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने क्रिमिनल केस छिपाने के चलते मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित करते हुए भाजपा नेता रामनिवास रावत को विजेता माना था। इसके तुरंत बाद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी।