AAP-कांग्रेस उम्मीदवार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विजेता घोषित, SC ने रिटर्निंग ऑफिसर को दोषी करार दिया

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए AAP-कांग्रेस के कैंडिडेट को मेयर घोषित किया और भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी।

Updated: Feb 20, 2024, 05:07 PM IST

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने मेयर इलेक्शन में भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो फुटेज और वोट फिर सील करके पंजाब-हरियाणा कोर्ट में भेजा और धांधली करने वाले अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा है। SC ने 8 वोटों जिन्हें रद्द किया गया था, उन्हें सही माना और 12 वोट जो पहले सही थे, उनको मिलाकर 20 वोट हुए, जिसके बाद कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया।

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुरू होते ही CJI चंद्रचूड ने कहा- अगर ज्यूडिशियल ऑफिशयल आ गए हों तो हम चुनाव के दिन टेम्पर किए गए 8 बैलट पेपर्स देखना चाहेंगे। इसके बाद ज्यूडिशियल अफसर ने बैलट पेपर्स बेंच को सौंपे। CJI डीवाई चंद्रचूड़ साथियों को देखकर मुस्कुराए और अपने साथियों जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ चर्चा करने लगे।

इसके सीजेआई ने कहा कि इन आठ बैलेट को वैध वोट के तौर पर फिर से गिना जाएगा और उसी के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। फिर से वोटों की गिनती में, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर मसीह द्वारा खराब किए गए आठ वोट भी शामिल हैं। इसके बाद कोर्ट ने भाजपा को झटका देते हुए गठबंधन उम्मीदवार को विजयी घोषित किया।

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद कहा है। केजरीवाल ने कहा कि इस कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। 

इससे पहले सोमवार 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के सभी बैलट पेपर और वीडियो को दिल्ली तलब किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे खुद उन बैलट पेपर की जांच करेंगे, जिनमें छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है।