जूही चावला की 5G नेटवर्क संबंधी याचिका खारिज, पब्लिसिटी स्टंट बता HC ने ठोका 20 लाख रुपए का जुर्माना

बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 5G टेक्नोलॉजी से मनुष्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, कोर्ट ने बताया पब्लिसिटी स्टंट

Updated: Jun 04, 2021, 01:18 PM IST

Photo Courtesy: IndianExpress
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को बड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने जूही चावला के 5G संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने इसे अभिनेत्री का पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है।

दरअसल, जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी के खिलाफ याचिका दायर किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा था कि 5G तकनीक के रेडिएशन की वजह से मनुष्यों, जानवरों और वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जूही ने दावा किया था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5G संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति, एक भी जानवर, एक भी पक्षी, एक भी कीट और एक भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच पाएगा।

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इसपर हाईकोर्ट ने जूही के वकील से जब पूछा कि आपने यह दावा किस आधार पर किया है। क्या इसे लेकर कोई स्टडी, रिपोर्ट अथवा पुष्ट सबूत हैं? इसपर वकील ने कहा कि नहीं हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उल्टे उन्होंने यह कहा कि जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हम कोर्ट आए हैं। जूही के वकील के इस दलील पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट में यदि कोई याचिका दायर करने से पहले संबंधित विषय के तथ्य इकट्ठे करना चाहिए, न कि कोर्ट का सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए याचिका दायर करना चाहिए।

वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जे आर मिढ़ा ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। उच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि इस अभिनेत्री ने यह याचिका सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए दायर की है। इस वजह से उन पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया जाता है।