Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस, संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को दी थी चेतावनी

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता को झटका देते हुए कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है।

Updated: Nov 20, 2023, 02:20 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस भेजा है। संजय सिंह 4 नवंबर को अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। वह कानून से ऊपर नहीं हैं। प्रारंभिक जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके बाद संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को निचली अदालत में जमानत याचिका भी दाखिल करने को कहा है। शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत दी कि निचली अदालत में ज़मानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह 4 अक्टूबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। तब से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का आरोप लगा है।