IAS, IPS और IFOS अधिकारी अब 25 हजार तक के गिफ्ट स्वीकार कर सकेंगे, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य होने के नाते विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से भी गिफ्ट ले सकेंगे अधिकारी, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने नियमों में किया संशोधन

Updated: Sep 23, 2021, 04:08 AM IST

Photo Courtesy: News18
Photo Courtesy: News18

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने IAS, IPS और IFOS अधिकारियों के गिफ्ट लेने वाले 50 साल पुराने नियमों में संशोधन किया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक अब उच्च पदस्थ अधिकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य होने के नाते विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से भी गिफ्ट ले सकेंगे। 

नए नियमों के मुताबिक शादी, वर्षगांठ, अंत्येष्टि और धार्मिक समारोहों जैसे अवसरों पर अधिकारियों को अपने करीबी रिश्तेदारों या मित्रों से उपहार स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह छूट 25 हजार रुपए तक के गिफ्ट्स पर ही हैं। 25 हजार से ज्यादा मूल्य के गिफ्ट लेने पर सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें: जनता को रंगीन पिक्चर दिखाते हैं शिवराज, ज़मीन पर उतरते ही हो जाती है ब्लैक एंड व्हाइट: कमल नाथ

दरअसल, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFOS) के अधिकारियों को पांच हजार तक का उपहार की ही छूट थी। 5 हजार से ज्यादा का गिफ्ट लेने की स्थिति में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से मंजूरी लेना पड़ता था। इसे बढ़ाकर अब 25 हजार कर दिया गया है।