KGF सॉन्ग कॉपीराइट केस: कर्नाटक HC ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ FIR पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं पर FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी है।

Updated: Dec 16, 2022, 01:05 PM IST

बेंगलुरु। KGF सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने इस फैसले पर हाईकोर्ट का आभार जताया है। 

जयराम रमेश ने एक ट्वीट में लिखा, 'भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर बड़ी खबर। सॉन्ग कॉपीराइट मामले पर राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और मेरे खिलाफ आधारहीन प्राथमिकी पर रोक लगाने के लिए हम कर्नाटक उच्च न्यायालय के आभारी हैं। चाहे कितना भी विरोध हो, हमारा संकल्प मजबूत है, और भारत जोडो यात्रा आगे बढ़ती रहेगी।'

दरअसल, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केजीएफ चैप्टर-2 के गाने को इस्तेमाल करने के खिलाफ MRT म्यूजिक कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद यशवंतपुर पुलिस ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ IPC की धारा 403, 465, 120 B और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि, मामले को कांग्रेस ने कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार ने बड़ा फैसला सुनाया।

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बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बीते 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा दक्षिण राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कवर करते हुए महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में पहुंची है। आज यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। यात्रा दौरान राहुल गांधी सभी वर्ग के लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं।