मणिपुर हाईकोर्ट ने पलटा मैतेई समुदाय को ST दर्जा देने का आदेश, इसी फैसले के बाद जल उठा था मणिपुर

27 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को ST लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से ही पूर्वोत्तर राज्य में माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

Updated: Feb 22, 2024, 06:25 PM IST

मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु की बेंच ने आदेश से एक पैराग्राफ को हटाते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रुख के खिलाफ था। बता दें कि 27 मार्च 2023 के इसी निर्देश के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

दरअसल, 27 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को ST लिस्ट में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से ही पूर्वोत्तर राज्य में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। 3 मई 2023 से दो समुदायों में झड़पें शुरू हो गई थीं। अभी भी रह रह कर हिंसक झड़प की खबरें आती रहती हैं। राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे।

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स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां महिलाओं को नग्न पैरेड कराए गए और सामूहिक दुष्कर्म किया गया। राज्य में महीनों से इंटरनेट पर भी पाबंदी है। स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण मैतेई समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी, जिस पर 21 फरवरी को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस गैफुलशिलु के फैसले ने अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार के प्रोसेस की तरफ इशारा करते हुए कोर्ट के निर्देश को हटाने की जरूरत बताई।