राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश, मानहानि केस में 2 जुलाई को तलब किया
8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्यारोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज किया था।
नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को तलब किया हैं। मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं। कोर्ट ने अब कांग्रेस नेता को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा है।
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दरअसल, साढ़े 5 वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।
इस मामले में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। इसके बाद पहली तारीख 2 मार्च को लगी थी। इसके बाद 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 मई, 14 मई, 27 मई, 7 जून, 18 जून और 26 जून। लेकिन, राहुल नहीं पहुंचे। उनकी ओर से उनके वकील काशी शुक्ला हाजिरी माफी की अर्जी दे रहे हैं। कोर्ट में राहुल के बयान दर्ज होने हैं।
सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, 'अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।'