हेट स्पीच केस में सपा नेता आजम खान दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

रामपुर की अदालत ने आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है और तीन साल की सनाई है। इसके अलावा आजम खान को 25 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा

Updated: Oct 27, 2022, 03:38 PM IST

रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को हेट स्पीच यानी नफरती बयानों के मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर कोर्ट ने आजम खान को भड़काऊ भाषण का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के आदेश के बाद आजम खान की विधायकी पर भी तलवार लटक गई है।

गुरुवार की दोपहर करीब दो बजे एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने सुनवाई शुरू करने के साथ ही आजम खान को दोषी ठहरा दिया। इसके साथ ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। जब चार बजे के करीब अदालत ने फैसला सुनाया तब आजम खान कस्टडी में ही थे। उनके खिलाफ तीन धाराओं में केस दर्ज हुआ था और तीनों ही मामलों में उन्हें दोषी माना गया है। 

यह भी पढ़ें: लैंगिक समानता की दिशा में BCCI का बड़ा कदम, पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर हुई महिला खिलाडियों की फीस

आरोप है कि आजम खान ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच नफरत फैलाया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बताते चलें कि 7 अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामले में आज फैसला आया है।

हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिए जाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सपा नेता फकरुल हसन का कहना है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। किसी भी बीजेपी नेता को सजा नहीं हो रही है लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं खासकर आजम खान और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है।