राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश

सर्वोच्च अदालत ने नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस को रिहा कर दिया है, कोर्ट ने कहा कि उन्होंने 30 साल से अधिक जेल में बिताए हैं और उनका आचरण संतोषजनक रहा है।

Updated: Nov 11, 2022, 11:30 AM IST

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
सर्वोच्च अदालत ने राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर इन सभी दोषियों के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है, तो फिर इन्हें रिहा कर दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया इसलिए हम उठा रहे हैं। मामले के दोषियों नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन और जयकुमार को रिहा किया जाए। पीठ ने यह भी कहा कि दोषियों ने 3 दशक से अधिक समय तक जेल में बिताया है और जेल में उनका आचरण संतोषजनक था।

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नलिनी वर्तमान में पैरोल पर बाहर है। उसने ही मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अपनी याचिका को ठुकराने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था। जब नलिनी को राजीव गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तब वह गर्भवती थी। उसकी प्रेग्नेंसी को दो महीने हो गए थे। तब सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को कैसे मिल सकती है, जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं है।

बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी सभा में लिट्टे के आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया था।