कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली जमानत

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने आज जमानत दे दी, उनके खिलाफ जारी किया गया था गिरफ्तारी का वारंट

Updated: Nov 27, 2020, 06:32 PM IST

Photo Courtesy: Aaj tak
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भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक को अग्रिम जमानत दे दी है। बुधवार को कोर्ट ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आऱिफ मसूद के सरेंडर करने की अटकलें लगने लगीं थी। लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली है।

भोपाल के इक़बाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के भाषण को भड़काऊ मानते हुए गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया हया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट में विधायक आऱिफ मसूद की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील विवक तन्खा और अजय गुप्ता ने दलीलें पेश की थी। वकीलों ने दलील दी थी कि पुलिस सरकार ने इशारे पर काम कर रही है। पुलिस ने 29 अक्टूबर को कलेक्टर ऑर्डर के उल्लंघन की FIR दर्ज की थी। उस FIR में कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। बाद में सरकार के इशारे पर चार नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का जिक्र करते हुए 153 ए की धारा लगाई गई।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सफाई दी गई कि कांग्रेस विधायक के विरुद्ध अब तक 29 केस दर्ज हो चुके हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था , जिसके बाद आज उन्हें ज़मानत दे दी गई है।