शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस चलाने का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाजपा नेता

पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी।

Updated: Aug 18, 2022, 06:53 AM IST

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। 

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता
और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि, पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी।

पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि हुसैन के खिलाफ केस नहीं बनता। लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी।