केंद्र सरकार ने टीवी चैनल्स के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, अब रोज आधे घंटे दिखाना होगा राष्ट्रहित के कंटेंट

टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए ये नई गाइनलाइन 9 नवंबर 2022 से प्रभावी है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिया जाना अनिवार्य होगा।

Updated: Nov 10, 2022, 07:35 AM IST

नई दिल्ली। केंद्र की बीजेपी सरकार ने टीवी चैनल्स के प्रसारण के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। मोदी सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइन के मुताबिक, टीवी चैनल्स को अब रोज आधे घंटे तक राष्ट्रीय हित और जनहित के कंटेंट दिखाना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीविजन चैनल्स के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022 को अनुमति दे दी है। इसी के तहत यह गाइडलाइन जारी की गई है।

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिया जाना अनिवार्य होगा। इस तरह के कंटेंट के निर्माण के लिए चैनलों को आठ थीम दी गई हैं। सरकार द्वारा जारी यह नए दिशा-निर्देश 9 नवंबर 2022 से लागू कर दिए गए हैं। 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, चैनल्स को इस तरह के कार्यक्रमों का कॉन्सेप्ट सोचने और उनके निर्माण के लिए समय दिया जाएगा। नई गाइडलाइंस के पीछे सरकार ने तर्क दिया है की एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। ऐसे में एक कंपनी के पास इन दिशा-निर्देशों के तहत किसी चैनल को अपलिंक करने और भारत में इसकी डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति है।

गाइडलाइंस में जो आठ थीम दिए गए हैं उसके मुताबिक शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर चैनल्स को कार्यक्रम दिखाने होंगे। इसके अलावा महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम शामिल करना अनिवार्य है।