इंदौर में ब्राह्मण दंपती के वेज फ्राइड-राइस में निकली हड्‌डी, रेस्टोरेंट पर लगा 20 हजार रुपए का जुर्माना

खाने में हड्डी निकलने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पंच-इन रेस्टोरेंट पर पर जुर्माना किया है। बचाव के लिए रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने कई तर्क दिए जो पूरी तरह से खारिज हो गए।

Updated: Apr 17, 2024, 10:17 AM IST

इंदौर। इंदौर जिला उपभोक्ता आयोग ने वेज फ्राइड राइस में हड्डी निकलने पर पंच इन रेस्टाेरेंट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले में करीब दो साल बाद उपभोक्ता फोरम ने यह फैसला सुनाया है। बचाव के लिए रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने कई तर्क दिए जो पूरी तरह से खारिज हो गए। फैसला मार्च अंत का है, जिसकी कॉपी अब फरियादी काे मिली है। फैसले के अनुसार फरियादी को बिल की रकम लौटाने के अलावा 20 हजार रु. अलग से देना होगा।

मामला 30 जून 2022 का है जब अभिनव शर्मा अपनी पत्नी श्रेया के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। यहां उन्होंने वेज फ्राइड राइस, स्वीट कॉर्न, फ्रूट पंच, अंडा करी और बीयर का ऑर्डर दिया था। पत्नी श्रेया ने वेटर को बताया कि वह शाकाहारी हैं और किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं खाती हैं। इसलिए वेटर से सभी चीजों का ध्यान रख खाना बनाने की रिक्वेस्ट की थी।

ऑर्डर किए गए वेज फ्राइड राइस खाते समय श्रेया के मुंह में हड्‌डी का एक टुकड़ा आ गया। श्रेया ने उसे तुरंत उगल दिया। पंच-इन रेस्टोरेंट के मैनेजर अमित को इस बारे में बताया। मैनेजर ने माफी मांगना शुरू कर दिया। साथ ही खाने के बिल 1768 रुपए का भुगतान नहीं करने के लिए कहने लगा। हालांकि, पति-पत्नी ने खाने के बिल का भुगतान किया। साथ ही विजय नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी।

8 जुलाई 2022 को पंच-इन रेस्टोरेंट की तरफ से पति-पत्नी को मानहानि का नोटिस मिला। नोटिस देख पति-पत्नी हैरत में पड़ गए। इसके चलते जवाबी कार्रवाई करते हुए अभिनव ने 9 जुलाई 2022 को पंच-इन रेस्टोरेंट को जानबूझकर धोखाधड़ी करने और सेवा में कमी के लिए कानूनी नोटिस भिजवा दिया।

नोटिस के जवाब में रेस्टोरेंट ने लिखा कि शिकायतकर्ता अभिनव पहले से नशा किए हुए था। वेटर से ऊंची आवाज में बात की। वेज फ्राइड राइस सहित अन्य चीजों का एक साथ में ही ऑर्डर दिया गया था। रेस्टोरेंट में वेज-नॉनवेज खाना दोनों तरह का परोसा जाता है। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी थी। साथ ही श्रेया के द्वारा वेटर को ये नहीं बताया गया कि वे शाकाहारी हैं वह पति के साथ एक ही टेबल पर अंडा करी खा रही थी। मानहानि का नोटिस इसलिए पति-पत्नी को दिया गया क्योंकि वे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा का धूमिल कर रहे थे।

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि पति-पत्नी के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने और पोस्ट डालने के कोई सबूत रेस्टोरेंट मैनेजमेंट द्वारा पेश नहीं किए गए। रेस्टोरेंट की ओर से भेजे गए मानहानि नोटिस के जरिए दंपती पर दबाव बनाने की कोशिश की गई।

आयोग ने माना कि रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज दोनों खाना मिलता है। इससे रेस्टोरेंट को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो वेज सर्व करने में लापरवाही पूर्वक नॉनवेज मिलाकर बेच दे। पति के द्वारा नशे में वेटर से अभद्रता करने की बात भी कही गई है, लेकिन इस संबंध में कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किए गए।