भोपाल में अब रात 11 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश

भोपाल में अब रात 11 बजे के बाद दुकानें खुली पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है।

Updated: Jan 03, 2024, 10:37 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रात 11 बजे के बाद दुकानें खुली पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर दुकानों और रेस्टारेंट को सील कर दिया जाएगा। इस आदेश से अस्पताल और मेडिकल स्टोर को मुक्त रखा गया है।

दरअसल, देर रात तक दुकानें खुली होने से शहर की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। कई बार अप्रिय घटनाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दे चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस तरह का निर्देश जारी किया है।

भोपाल में शासन और प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और पुलिस अधिकारी मैदान में उतर गए है। देर रात तक संचालित हो रही दुकानों को लेकर शासन प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पुराने भोपाल में देर रात तक चल रही दुकान संचालकों को समझाइश दी गई।

राजधानी के इतवारा, बुधवारा, पीर गेट, इमामी गेट, भोपाल टॉकीज, काजी कैंप जैसे क्षेत्र और चौराहों पर देर रात तक खुले रहने वाली दुकानों को अल्टीमेटम दिया गया। कलेक्टर के निर्धारित समय पर दुकानों को बंद किया जाए। निर्धारित समय से ज्यादा देर रात तक दुकान संचालित पाई गई तो सील किया जाएगा। हालांकि अस्पताल और मेडिकल दुकानों पर प्रशासन का यह निर्देश लागू नहीं होगा। अस्पताल और मेडिकल दुकानों को इससे मुक्त किया गया है।