सुप्रीम कोर्ट में आज होगी मुनव्वर फारूकी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई

स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी गृह मंत्री अमित शाह और देवी देवताओं का कथित अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फारूकी की ज़मानत याचिका खारिज कर चुका है

Updated: Feb 05, 2021, 03:33 AM IST

Photo Courtesy: Freepress journal
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नई दिल्ली/भोपाल। गृह मंत्री अमित शाह और देवी देवताओं के कथित अपमान के आरोप में गिरफ्तार स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछले एक महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद मुनव्वर फारूकी की ज़मानत याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और निचली अदालतों में खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में फारूकी के मामले की सुनवाई जस्टिस नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच में होनी है।

गुजरात के रहने वाले मुनव्वर फारूकी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुनव्वर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में फारूकी ने अपने खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग भी की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्ज एक केस के सिलसिले में फारूकी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया जा चुका है।

1 जनवरी को इंदौर के एक रेस्टोरेंट में कॉमेडी शो का आयोजन किया गया था। स्थानीय बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ की शिकायत पर पुलिस ने शो में परफॉर्मेंस दे रहे स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार किया था। एकलव्य गौड़ ने शिकायत की थी फारूकी ने अपने शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवी देवताओं का अपमान किया है।

लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह निकल कर सामने आई है कि तुकोगंज पुलिस को फारूकी के खिलाफ एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला है, जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि फारूकी ने वास्तव में किसी का अपमान किया है। शो में मौजूद कई लोग सोशल मीडिया पर भी यह बात कह चुके हैं कि फारूकी ने शो के दौरान किसी का अपमान नहीं किया था। लेकिन इंदौर की सीजेएम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फारूकी की ज़मानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।