पुलिस चौकी में ही हुई थी मुस्लिम युवक की हत्या, गुना कैंट थाने में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज

मध्य प्रदेश के गुना जिले में तीन महीने पहले एक मुस्लिम युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, सीएसपी की जांच रिपोर्ट में चार पुलिसकर्मी और एक अन्य को हत्या का दोषी पाया गया है।

Updated: Mar 06, 2023, 09:09 PM IST

गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में तीन महीने पहले हुई मुस्लिम युवक की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी खबर सामने आई है। जांच में पता चला है कि पुलिस चौकी में ही युवक की मौत हुई थी। विभागीय जांच के बाद तीन पुलिसकर्मियों, एक होमगार्ड के जवान और एक अन्य के खिलाफ हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।

घटना 21 नवम्बर 2022 की है। इस दिन गोकुल सिंह  चक के निवासी 28 वर्षीय युवक इसराइल की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। पीड़ित परिवार का आरोप था कि पुलिस ने उसे पीट-पीटकर मार डाला। मृतक के पिता मुनव्वर खान के मुताबिक जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुलिसकर्मी उसे बेरहमी से पीट रहे थे। उसे मृत अवस्था में ही अस्पताल ले जाया गया था।

हालांकि, पुलिस उस समय मारपीट की बात से इनकार कर रही है। पुलिस का दावा था कि युवक को उन्होंने पूछताछ के लिए रोका था। इस दौरान उसे चक्कर आने लगे। उसकी तबियत बिगड़ते देख तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मांग के बाद ज्यूडिशियल इंक्वायरी बैठा दी गई थी। जिला कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) मोहित श्रीवास्तव इसकी जांच कर रहे थे।

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बताया जाता है कि इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने विस्तृत ऑटोप्सी रिपोर्ट लिखी थी। जिसमें अन्य चोटों के साथ सिर में 4×6 सेमी की गंभीर चोट होने का स्पष्ट उल्लेख था। हालांकि इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

युवक की मौत को संदिग्ध मानकर गुना कैंट थाना में मर्ग कायम कर सीएसपी श्वेता गुप्ता के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। कुसमोदा चौकी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि पुलिसकर्मियों द्वारा एक ऑटो रोका गया था। उस ऑटो में से इस्माइल को उतारकर चौकी के अंदर ले जाया गया था। जहां बेरहमी से उसकी पिटाई की गई थी। इस मारपीट से आई चोटों के कारण इसराईल खान की मृत्यु होना पाया गया।

जांच के बाद वारदात के समय पुलिस थाना कैंट में पदस्थ रहे आरोपी आरक्षक रविन्द्र सोलंकी, शिवकुमार रघुवंशी तथा प्राण सिंह चावडीकर, होमगार्ड के जवान लखन जाटव एवं एक अन्य व्यक्ति सद्दाम खान के खिलाफ 5 मार्च को धारा 302, 34 के तहत FIR दर्ज की गई है।