भोपाल-इंदौर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति, ग्वालियर में पटाखों पर बैन लगाने की सिफारिश

मध्य प्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्वालियर, कटनी और सिंगरौली में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

Updated: Oct 20, 2022, 04:40 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में इस बार दीपावली पर सख्ती देखने को मिल सकती है। राज्य के तीन शहर ग्वालियर, कटनी और सिंगरौली में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग सकता है। वहीं राजधानी भोपाल और इंदौर में ग्रीन पटाखे फोड़ते की अनुमति होगी।

मध्य प्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्वालियर, कटनी और सिंगरौली में दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के फैसले में तय फार्मूले के हिसाब से इन तीनों शहरों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश गृह विभाग को भेज दी है।

दरअसल, पिछले साल नवंबर में तीनों शहरों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 से अधिक (पुअर केटेगरी) था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित कलेक्टर, एसपी और पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश के आधार पर गृह विभाग पटाखों पर प्रतिबंध और छूट संबंधी आदेश जारी कर सकता है।

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भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और रतलाम जैसे शहरों में रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ने की अनुमति होगी। नवंबर-2021 में इन छह शहरों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 के बीच रिकाॅर्ड हुआ था, जिसमें भोपाल का सर्वाधिक 195 और इंदौर का 192 था। वहीं पिछले नवंबर में जिन शहराें में एक्यूआई 100 से नीचे था, वहां पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश सिर्फ शहरी इलाकों के लिए है। इसलिए ग्रामीण इलाके पटाखों पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की चीफ केमिस्ट डॉ. राजलक्ष्मी शुक्ला के मुताबिक प्रदेशभर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं। इनमें लड़ी वाले पटाखे, 125 डेसीबल से ज्यादा आवाज वाले, बेरियम सॉल्ट, एंटीमनी, आर्सेनिक, मर्करी, स्ट्राटिशियम क्रोमेट युक्त पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।