इंदौर में BJP पार्षद पर रेप का केस दर्ज, पीड़िता का दावा- चुप रहने के लिए दी मर्डर की धमकी

महिला का आरोप है कि पार्षद ने मदद के बहाने पहले परिचित के घर फिर होटल में रेप किया। उसे चुप रहने के लिए धमकी भी दी।

Updated: Jul 24, 2024, 07:10 PM IST

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा के एक पार्षद पर रेप का केस दर्ज किया गया है। शहर के द्वारकापुरी में BJP पार्षद के खिलाफ वहीं रहने वाली महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि पार्षद ने मदद के बहाने पहले परिचित के घर फिर होटल में रेप किया। उसे चुप रहने के लिए धमकी भी दी।

द्वारकापुरी पुलिस ने 32 साल की महिला की शिकायत पर वार्ड नंबर-82 के बीजेपी पार्षद शानू शर्मा उर्फ नितिन के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि 2020 में कोरोना के दौरान उसकी पहचान पार्षद शर्मा से हुई थी। 

पिछले साल रुपयों को लेकर परेशानी होने पर पार्षद शानू शर्मा से मिलने गई थी। तब शर्मा ने मुझे रुपयों की परेशानी पूरी तरह से खत्म करने और सरकारी नौकरी दिलाने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने को कहा। पीड़िता के मुताबिक आरोपी भाजपा पार्षद ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर कई बार उससे रेप किया।