नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक

नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में दर्ज मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सौंपा, सभी मामलों की जांच दिल्ली में होगी, जान का खतरा होने की वजह से सारे मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया गया।

Updated: Aug 10, 2022, 12:02 PM IST

नई दिल्ली। BJP की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ देश भर में दर्ज तमाम  FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने जांच पूरी होने तक नूपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। नूपुर ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी FIR को क्लब और ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

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सर्वोच्च अदालत ने नूपुर से अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी है। इससे पहले 19 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई नई FIR होती है तो उसकी भी जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी। बता दें कि पैगंबर विवाद मामले में बता दें कि नूपुर शर्मा के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और कर्नाटक में कई मामले दर्ज हैं। 

इसके पहले एक जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आपकी वजह से आज पूरे देश में तनाव है और माहौल खराब हो गया है. कोर्ट की इन तीखी टिप्पणियों के बाद नुपुर शर्मा ने याचिका वापस ले ली थी। अब वह सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा राहत पाने के लिए पहुंची हैं।