सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी डिफॉल्ट जमानत, 8 दिसंबर को NIA कोर्ट में होगी पेशी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कैद सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दी है, जबकि आठ अन्य लोगों की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है

Updated: Dec 01, 2021, 06:29 AM IST

मुंबई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कैद सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दे दी है। सुधा भारद्वाज आठ दिसंबर को एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। जहां उनकी जमानत की शर्तों को तय किया जाएगा। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज के अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सजा काट रहे अन्य आठ लोगों की जमानत याचिका को ठुकरा दिया। सुधा भारद्वाज के अलावा सुधीर दवाले, डॉ वरवरा राव, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग, रोना विल्सन समेत कुल आठ लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज सहित अन्य आरोपियों को जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारियां जून से अगस्त 2018 के बीच हुई थीं। सुधा भारद्वाज को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता पर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) का सदस्य होने का भी आरोप लगाया गया था।

सुधा भारद्वाज ने इसी साल जुलाई महीने में डिफॉल्ट बेल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। सुधा भारद्वाज की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि गिरफ्तारी के नब्बे दिनों के भीतर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। इसलिए वे डिफॉल्ट जमानत पाने की हकदार हैं। सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस एसएस शिंदे की खंडपीठ ने 4 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी का इसी साल जुलाई महीने में बीमारी के चलते निधन हो गया था। स्टेन स्वामी को पिछले साल दिसंबर 2017 में एलगार परिषद के कार्यक्रम में दिए गए उनके बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया था। जेल में कैद होने के बाद अस्सी वर्षीय स्टेन स्वामी की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। जिसके बाद स्टेन स्वामी ने अपनी जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया।

लेकिन एनआईए द्वारा उनकी जमानत को लेकर लगातार विरोध किए जाने के कारण उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ स्टेन स्वामी की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। आखिरकार 30 मई को दिए गए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर स्टेन स्वामी को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन 5 जुलाई को स्टेन स्वामी जिंदगी की जंग हार गए।