अग्निवीर योजन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार, सभी याचिकाएं खारिज

अग्नीवीर योजना पर रोक लगाने की मांग के साथ कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थीं, उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

Updated: Feb 27, 2023, 06:27 AM IST

Photo Courtesy : DNA
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नई दिल्ली। केंद्र की अग्निवीर योजना पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अग्निवीर योजना पर रोक लगाने की मांग करने वाली तमाम याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह योजना में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 

दिल्ली हाई कोर्ट अग्निवीर योजना पर रोक लगाने से संबंधित 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले की सुनवाई में 15 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज हाई कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 

अग्निवीर योजना पर रोक लगाने की याचिकाएं पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि याचिका कर्ताओं को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह केंद्र की योजना में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 

अग्निवीर योजना को बीते साल जून महीने में लाया गया था। इस योजना के तहत सेना में बहाली अब सिर्फ चार वर्षों की कर दी गई है। सेना में होने वाली बहालियों में सिर्फ 25 फीसदी कर्मचारियों को स्थाई नौकरी मिलेगी। जबकि 75 फीसदी कर्मचारियों को वापस सामान्य जीवन यापन की ओर लौटना पड़ेगा। 

तमाम विपक्षी दल इस योजना के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस योजना के खिलाफ अपनी आवाज संसद में भी उठा चुके हैं। बजट सत्र में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का ज़िक्र करते हुए कहा था कि उन्हें सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने कहा कि केंद्र यह योजना आरएसएस और अजीत डोभाल के कहने पर लाया है।