Loksabha Elections 2024: चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई रोक

निषेधाज्ञा की अवधि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे समाप्त होगी। यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होता है।

Updated: Mar 30, 2024, 04:04 PM IST

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दल प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं तो वहीं निर्वाचन आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल्स के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर आगामी लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर रोक लगाई है।

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निषेधाज्ञा की अवधि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे समाप्त होगी। यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होता है।

उपरोक्त आम चुनावों और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनमत सर्वेक्षणों या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव-संबंधित सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

बता दें कि देश में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की लिए वोटिंग शुरू होगी। सात चरणों में यह चुनाव 1 जून को संपन्न होगा और 4 जून को इसके नतीजे आएंगे।