सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की सजा पर लगाई रोक, अब लड़ सकेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव

गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, युवा नेता हार्दिक पटेल अब विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की दो साल की सजा पर रोक लगा दी है

Updated: Apr 12, 2022, 08:45 AM IST

नई दिल्ली। पाटीदार आंदोलन हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। गुजरात चुनाव के पहले सर्वोच्च अदालत का यह फैसला कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल अब चुनाव लड़ सकेंगे।

दरअसल, मेहसाणा जिले के विसनगर की एक सेशन कोर्ट ने जुलाई 2018 में पटेल को 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान शहर में दंगा और आगजनी के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2018 में उनकी सजा को स्थगित कर दिया था, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई थी। जन प्रतिनिधित्व कानून और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा का सामना करने वाला व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगा दी जाती।

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हार्दिक पटेल ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए 2018 में गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था और इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उस याचिका को खारिज कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट  के फैसले के खिलाफ हार्दिक पटेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 

हार्दिक पटेल के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने से रोकना अधिकारों का हनन है। 2019 में एक बार चुनाव लड़ने का मौका पटेल गवां चुके हैं। हार्दिक पटेल के वकील ने कहा कि ये कोई सीरियल किलर नहीं हैं, पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। पटेल के वकीलों की दलील सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी।