तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सजा, लाहौर से गिरफ्तार, पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में तीन साल की सजा मिलने के बाद लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

Updated: Aug 05, 2023, 02:54 PM IST

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में तीन साल की सजा हुई है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व पीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने जमान पार्क स्थित PTI चेयरमैन के घर से उन्हें अरेस्ट किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

इमरान खान अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी PM पर एक लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इमरान की पार्टी PTI के मुताबिक, खान को लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाया गया है। फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा, "PTI चेयरमैन इमरान खान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे।" 

अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया था। इसके बाद भी जब इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हुमांयू दिलावर ने फैसला सुना दिया।
इमरान खान ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। फैसला आने से पहले खान ने मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन दोनों ही अदालतों ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी होने से पहले वो इसमें दखल नहीं देंगे

कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान पार्टी पीटीआई ने बयान जारी किया और कहा, "यह बिल्कुल शर्मनाक और घृणित है। कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को अयोग्य ठहराने और जेल में डालने की इच्छा है। पक्षपाती और नैतिक रूप से भ्रष्ट न्यायाधीश के हाथों न्याय की हत्या करने का प्रयास किया गया है। तोशाखाना मामले ने न्याय व्यवस्था के माथे पर एक और काला धब्बा लगा दिया है। ट्रायल कोर्ट के जज ने पूर्वाग्रह की पट्टी बांधकर एक खास एजेंडे के तहत मामले के तथ्यों पर पट्टी बांध दी। सेशन कोर्ट का फैसला राजनीतिक बदले का सबसे खराब उदाहरण है।"