नाबालिग से रेप केस में भाजपा MLA रामदुलार गौड़ को 25 साल की सजा, कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया

विशेष MP-MLA कोर्ट ने रेप मामले में विधायक रामदुलार सिंह गोंड को 25 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुरमाना लगा है।

Updated: Dec 15, 2023, 05:02 PM IST

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का एलान हो गया है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

इससे पहले जब बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया तब पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया था, केस के दौरान पीड़िता को समझौता करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था। इतना ही नहीं तरह-तरह से धमकियां भी दी गईं थीं। मालूम हो कि 12 दिसंबर को इसी मामले में कोर्ट ने गोंड को दोषी ठहराया था। फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 साल पहले रामदुलार गोंड पर एक किशोरी का रेप करने का आरोप लगा था। उस समय वह विधायक नहीं थे। हालांकि उनकी पत्नी गांव प्रधान के पद पर थीं। पीड़ित नाबालिग के पिता ने म्योरपुर थाने में रामदुलार गोंड के खिलाफ तहरीर दी थी। इसके बाद से पॉक्सो कोर्ट में मामले का ट्रायल चल रहा था। इस बीच रामदुलार विधानसभा चुनाव जीत कर विधायक बन गए।

ऐसे में उन पर चल रहा पॉक्सो ऐक्ट का मामला MP/MLA कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। यहां चली लंबी सुनावाई के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) एमपी/एमएलए कोर्ट एहसान उल्लाह खान ने विधायक को रेप केस में दोषी पाया और उन्हें 25 साल कैद की सजा सुनाई।