MP: बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं रद्द, मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

नर्सिंग परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे परीक्षार्थियों को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नर्सिंग परिक्षाओं को रद्द कर दिया है। मंगलवार से नर्सिंग परिक्षाएं होनी थी।

Updated: Feb 28, 2023, 03:29 AM IST

ग्वालियर। नर्सिंग परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे परीक्षार्थियों को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। आज यानी 28 फरवरी से BSC नर्सिंग, BSC पोस्ट बेसिक, MSC नर्सिंग की परीक्षा शुरू होनी थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन के जारी करने बाद सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी। हालांकि, अब इसे भी रद्द कर दिया गया है।

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह फैसला कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। याचिका में नर्सिंग कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। कॉलेजों ने वर्ष 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो गलत है। 

याचिका में कहा गया कि इसी गलत मान्यता के आधार पर 28 फरवरी से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इन पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की हैं। न्यायाधीश रोहित आर्या और मिलिंद फड़के की डबल बैंच ने सोमवार को फैसला सुनाया।

कोर्ट के इस आदेश के बाद पीबी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के 100 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में अटक गया है।