डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली निशा बांगरे को नोटिस, सरकारी आवास कब्जाने का आरोप

सामान्य प्रशासन विभाग ने निशा बांगरे को एक नोटिस जारी किया है। इसमें निशा द्वारा भोपाल में सरकारी आवास पर कब्जा रखने की बात कही गई है।

Updated: Jun 24, 2023, 06:26 PM IST

भोपाल। डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर चर्चा में आईं निशा बांगरे को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। इसमें निशा बांगरे द्वारा भोपाल में सरकारी आवास पर कब्जा रखने की बात कही गई है। ये नोटिस विभाग के अवर सचिव एमके बातव की ओर से जारी किया गया है।

दरअसल, निशा बांगरे छतरपुर से पहले भोपाल में डिप्टी कलेक्टर के पद पर थीं। यहां उनको चार इमली इलाके में शासकीय बंगला नंबर F-5/20 आवंटित किया गया था। इसको उन्होंने F-5/27 से बदलवा लिया था। नोटिस के अनुसार, भोपाल से रिलीव होने के बाद छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने F-5/27 बंगले को अपने कब्जे में रखा।

यह भी पढ़ें: इंदौर पहुंचीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस ने महंगाई डायन वाले पोस्टर्स लगाकर किया स्वागत

नोटिस में आगे कहा गया है कि संपदा संचालनालय द्वारा उन्हें पहले भी इस बारे में लिखित में सूचित किया गया था। इसके बावजूद बंगला खाली नहीं किया गया। अब संपदा संचालनालय ने कहा है कि ऐसा करके उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन किया है।

मामले में निशा बांगरे का कहना है कि उन्हें छतरपुर में आवास आवंटित नहीं किया गया था जिसके चलते वे अपना सामान भोपाल से नहीं ला पाई थी और इसी वजह से आवास अब तक खाली नहीं किया था। निशा बांगरे ने मीडिया से कहा कि जब भोपाल से छतरपुर ट्रांसफर हुआ तो उन्हें चार-पांच महीने तक छतरपुर में शासकीय आवास नहीं मिला था। ऐसे में क्या वो भोपाल में सड़क पर अपना सामान रखतीं।

दंडित करने के नोटिस पर उन्होंने कहा कि इस्तीफे से बड़ी क्या बात हो सकती है। जब इस्तीफा ही दे दिया है तो क्या दंड देंगे? जिस दिन इस्तीफा दिया था, उसी तारीख से तरह-तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं। कल शाम भी 22 तारीख की डेट का एक नोटिस मिला है। इसमें कहा गया है कि आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो रही हैं, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। इस्तीफा देने के बाद इस तरह की नोटिस देने का क्या औचित्य है।