केजरीवाल को फिर लगा कोर्ट से झटका, वकीलों से 5 बार मिलने की मांग वाली याचिका खारिज

केजरीवाल की ओर से मांग की गई थी कि उन्हें हफ्ते में कम से कम पांच बार वकीलों से मिलने की अनुमति दी जाए, फिलहाल वह हफ्ते में सिर्फ दो बार ही वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं

Updated: Apr 10, 2024, 11:34 AM IST

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वकीलों से मिलने वाली मांग को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने हफ्ते में पांच बार वकीलों से मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिलहाल केजरीवाल हफ्ते में बस दो बार ही वकीलों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। 

केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कोर्ट से मांग की थी कि दिल्ली सीएम के ख़िलाफ़ चल रहे मामलों की संख्या को देखते हुए उन्हें वकीलों से हफ्ते में पांच बार मिलने की छूट दी जाए। विवेक जैन ने सीएम का पक्ष रखते हुए कहा था कि उनके ख़िलाफ़ 35 से 40 मामले चल रहे हैं ऐसे में वकीलों से हफ्ते में एक घंटे तक चर्चा का समय पर्याप्त नहीं है। 

विवेक जैन ने अपनी दलील को मजबूती प्रदान करने के लिए संजय सिंह के मामले का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह पर पांच से आठ मामले दर्ज थे लेकिन उन्हें हफ्ते में तीन बार वकीलों से चर्चा की अनुमति दी गई थी। ऐसे में सीएम केजरीवाल को भी वकीलों से मिलने की छूट दी जानी चाहिए क्योंकि यह उनका बुनियादी अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। 

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24 घंटे में यह दूसरी बार है जब केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद था, इसलिए इस गिरफ्तारी को अवैध करार नहीं दिया जा सकता। 

सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बुधवार को केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई के लिए मेंशन किया है। चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने सिंघवी को ई मेल करने के लिए कहा है।

केजरीवाल फिलहाल दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था।