ट्विटर इंडिया के हेड को कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी राहत, गाज़ियाबाद पुलिस को वर्चुअली पूछताछ का आदेश

मनीष माहेश्वरी को गाज़ियाबाद पुलिस ने आज सुबह 10.30 बजे लोनी बॉर्डर थाने में उपस्थित होने के लिए कहा था, पुलिस मनीष माहेश्वरी से मुस्लिम बुज़ुर्ग पिटाई मामले में पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन मनीष माहेश्वरी ने थाने में पेश होने में असमर्थता जताई थी

Updated: Jun 24, 2021, 01:18 PM IST

नई दिल्ली/बेंगलुरु। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मनीष माहेश्वरी को थाने में पेश न होने की छूट दे दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाज़ियाबाद पुलिस को मनीष माहेश्वरी से वर्चुअली पूछताछ करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को मनीष माहेश्वरी पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से भी बचने का फरमान सुनाया है।  

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दरअसल गाज़ियाबाद पुलिस ने मनीष माहेश्वरी को मुस्लिम बुज़ुर्ग पिटाई मामले में मंगलवार को दोबारा एक नोटिस भेजा था। जिसके तहत आज सुबह दस बजे मनीष माहेश्वरी को जांच में सहयोग करने के लिए थाने में हाज़िरी लगानी थी। लेकिन मनीष माहेश्वरी ने पहले भी गाज़ियाबाद पुलिस को यह स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि वे जांच में सहयोग करने के लिए वर्चुअली उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन थाने में पेश होना उनके लिए संभव नहीं है। 

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गाज़ियाबाद पुलिस का फरमान मिलने के बाद मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया। गाज़ियाबाद पुलिस के नोटिस को crpc की धारा 41A के तहत चुनौती दी गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान माहेश्वरी के वकील ने कहा कि माहेश्वरी एक संस्थान के कर्मचारी हैं, इसलिए उनका मुस्लिम बुज़ुर्ग पिटाई मामले से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने माहेश्वरी को राहत देते हुए मामले की सुनवाई 29 जून तक के लिए टाल दी। तबी तक गाज़ियाबाद पुलिस को माहेश्वरी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया है।