सीबीआई में ड्रेस कोड लागू करने के आदेश, जींस और कैजुअल जूतों पर लगी रोक

नए आदेश के मुताबिक, अब सीबीआई के सभी पुरुष अधिकारी कर्मचारियों को फॉर्मल ट्राउजर शर्ट और फॉर्मल जूते ही पहनने होंगे. साथ ही सीबीआई कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन अपनी सेविंग करके भी आएंगे।

Updated: Jun 04, 2021, 01:10 PM IST

Photo courtesy: patrika
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दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के आदेश दिए गए हैं। सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई की छवि को और निखारने के उद्देश्य से सीबीआई के तमाम कार्यालयों के सुपरवाइजरी अफसरों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।


नए आदेशों के मुताबिक, अब सीबीआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर में फॉर्मल ड्रेस पहनी होंगी। साथ ही जींस और कपड़ों के जूतों जैसे कैजुअल वियर को पहनने पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा दिया गया यह निर्देश कार्यालय की गरिमा बनाए रखने और सभी अधिकारियों कर्मचारियों की एक जैसा दिखाई देने के लिए तर्क सम्मत है।


इस नए आदेश के मुताबिक, अब सीबीआई के सभी पुरुष अधिकारी कर्मचारियों को फॉर्मल ट्राउजर शर्ट और फॉर्मल जूते ही पहनने होंगे। साथ ही सीबीआई कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन अपनी सेविंग करके दफ्तर आना होगा। जिन लोगों ने दाढ़ी रखने की अनुमति ली हुई है, वह अपनी दाढ़ी रख सकते हैं।


साथ ही सीबीआई कार्यालय में काम करने वाली महिला अधिकारी और कर्मचारी भी इस आदेश से अछूती नहीं है। उनके लिए कहा गया है कि वे लोग केवल अब साड़ी, सूट, फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनकर कार्यालय आएं। आदेश में कहा गया है कि अब सीबीआई कार्यालय में जींस टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज चप्पल और दूसरे कैजुअल वियर पहन कर आने की अनुमति नहीं है।