अब अनिल कपूर की तस्वीर, नाम और आवाज के इस्तेमाल के लिए लेनी होगी उनसे इजाजत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट में अनिल कपूर ने याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि लोग पैसों के लालच में उनकी विशेषताओं का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं।

Publish: Sep 20, 2023, 01:47 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर अनिल कपूर के मशहूर डायलॉग 'झकास' समेत उनके नाम, तस्वीर, आवाज और निक नेम 'AK' के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। बुधवार को अदालत का ये फैसला आया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में अनिल कपूर ने याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि लोग पैसों के लालच में उनकी विशेषताओं का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि उनकी आवाज या किसी भी पॉपुलर किरदार का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाएं।

जिसके बाद जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जहां सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों को अनिल कपूर के नाम, शॉर्ट नेम AK, अवाज, तस्वीरें के अलावा 'लखन', 'मिस्टर इंडिया', 'नायक' जैसे किरदारों और फ्रेज 'झक्कास' का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी गई है। अब अगर कोई भी व्यक्ति या संस्थान एक्टर की आवाज या डायलॉग का इस्तेमाल करना चाहता है तो उन्हें पहले अनिल कपूर से परमिशन लेनी होगी। 

वही अनिल कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई वेबसाइट और प्लेटफॉर्म एक्टर के नाम, इमेज, डायलॉग, निक नेम और आवाज का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक्टर की तस्वीर का इस्तेमाल करके लोग कोई भी सामान बेच रहे हैं। वह एक्टर के नाम पर फीस वसूल कर रहे है। इसके अलावा कपूर की तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। यही कारण है कि अनिल ने अदालत से इन सभी चीजों का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी।

बता दें अनिल कपूर ने व्यवसायिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों का शोषण का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दायर किया था। वही ठीक इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी ठीक इस तरह की मांग की थी।