मध्य प्रदेश में 12 साल पुरानी स्कूल बसें चलाने पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि एमपी मोटर व्हीकल एक्ट-1994 में स्कूल बस रजिस्ट्रेशन, संचालन व प्रबंधन के लिए नियमों का प्रावधान किया जाए।
इंदौर। मध्य प्रदेश में 12 वर्ष से ज्यादा पुरानी स्कूल बसें अब सड़क पर नहीं दौड़ सकेंगी। यह फैसला हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 2018 में हुए डीपीएस स्कूल बस हादसे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 बिंदुओं पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का मकसद स्कूल बसों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना है। हादसे में चार बच्चों और ड्राइवर की मौत हो गई थी।
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि एमपी मोटर व्हीकल एक्ट-1994 में स्कूल बस रजिस्ट्रेशन, संचालन व प्रबंधन के लिए नियमों का प्रावधान किया जाए। साथ ही आरटीओ, डीएसपी-सीएसपी ट्रैफिक इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाएं। कोर्ट ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को गाइडलाइन का पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में भी स्कूल बसों के लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जब तक मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर स्कूल बसों के लिए अलग से प्रविधान नहीं जोड़े जाते, तब तक कोर्ट खुद ही गाइडलाइन बना दे।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि ड्राइवर के पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऐसे ड्राइवर जिन्होंने एक वर्ष में दो से ज्यादा बार सिग्नल जंप किया है, वे स्कूल बस नहीं चला सकेंगे। जिस व्यक्ति का तेज गति से या शराब पीकर गाड़ी चलाने का एक बार भी चालान बना है वह भी स्कूल बस नहीं चला सकेगा।
इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगा होगा। कोई भी स्कूल बस 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी। प्रत्येक स्कूल बस में एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और एक सीसीटीवी कैमरा होगा। अभिभावक वाहन को मोबाइल एप के माध्यम से ट्रैक और देख सकेंगे। इसके अलावा छात्रों को लाने-ले जाने में लगे आटो में चालक सहित चार से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं।
बता दें कि पांच जनवरी 2018 को डीपीएस की एक बस छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान बायपास पर वह बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर फांदते हुए दूसरे लेन में चल रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे में चालक स्टियरिंग पर फंस गया। उसने वहीं दम तोड़ दिया। हादसे में चार बच्चों की भी मौत हो गई थी जबकि कई अन्य बच्चे घायल हो गए।