सुरखी ध्वस्तीकरण मामले में दिग्विजय सिंह ने लिखी सीएम चौहान को चिट्ठी, मंत्री गोविंद सिंह पर लगाए गंभीर आरोप
मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीते दिनों दलितों के घर पर बुलडोजर चलाने जाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में पूर्व सीएम ने पीड़ितों के लिए आवास बनाने की मांग की है।
सागर। सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के घरों पर हुए बुलडोजर एक्शन का मामला एक बार फिर गरमाया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिटठी लिखकर कहा है कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के दबाव में जिला प्रशासन ने अवैधानिक कार्रवाई की है। उन्होंने पीड़ितों के लिए आवास बनाने की मांग की है।
सीएम चौहान को संबोधित पत्र में दिग्विजय सिंह ने कहा, 'आपकी सरकार में राजस्व मंत्री और स्थानीय विधायक गोविंद सिंह राजपूत के दबाव में जिला प्रशासन द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है। जिन ग्रामीणों के मकान तोड़े गए हैं, उन्हें यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्वीकृत किये गये थे। इस हिसाब से देखा जाए तो यह मकान अवैध/अतिक्रमण कैसे हो सकते है। यह सिर्फ राजनैतिक द्वेषभावनापूर्वक तोड़े गये है। इस घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मेरे द्वारा रैपुरा ग्राम जाकर ग्रामीणों से चर्चा की गई तो उन्होने बताया कि प्रशासन द्वारा पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी।'
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पूर्व सीएम ने आगे कहा, 'रैपुरा में अचानक मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई, यहां तक कि मकान खाली करने तक का समय भी नहीं दिया गया। गृहस्थी सहित मकान ढहा दिये गये है। ग्रामीणों के पास अब सिर छुपाने की कोई भी जगह नहीं है। धरने के दौरान कलेक्टर सागर द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा तोड़े गये हैं, उन्हें मकान प्रदान न होने तक उनके रहने एवं खाने-पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। साथ ही जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा तोड़े गये हैं, उन्हें निवास हेतु आबादी भूमि में पट्टे दिये जायेंगे साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के समतुल्य आवास निर्माण कराये जायेंगे।'
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सिंह ने कलेक्टर द्वारा दिए गए लिखित आश्वासन का जिक्र करते हुए लिखा है कि, 'वन विभाग की कार्रवाई के दौरान जिन लोगों की घरेलू सामग्री क्षतिग्रस्त हुई है उसकी पूर्ति की जायेगी तथा रेंजर लाखन सिंह ठाकुर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर सागर द्वारा परिवारों एवं जनसमुदाय के बीच लिखित में दिये गये आश्वासन संबंधी पत्र की छायाप्रति संलग्न है। ग्रामीणों ने रैपुरा ग्राम की भूमि सर्वे नं. 76/1, 76/2 एवं 78 को शासकीय आबादी भूमि घोषित कर उन्हें उक्त भूमि के पट्टे प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास बनाने हेतु राशि प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।'
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कांग्रेस नेता ने सीएम चौहान से अनुरोध करते हुए कहा कि आपकी सरकार में लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित वंचित वर्ग के साथ भाजपा नेताओं द्वारा अपने राजनैतिक रसूख के बल पर किये जा रहे शोषण पर लगाम लगाते हुए गरीब वंचित वर्ग को पट्टे पर प्रस्तावित जमीन दिये जाने के लिये उक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित कर आवास बनाये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें।