दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी FIR, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश

याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत गांधी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं।

Updated: Apr 17, 2026, 05:36 PM IST

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यह फैसला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार या तो ख़ुद जांच करे या सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके जांच कराये। लेकिन ये आरोप जांच का विषय है। यह मामला रायबरेली ट्रायल कोर्ट से ख़ारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचा था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने ये याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत के 28 जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। 

लखनऊ की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कहा था कि वह नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, सरकारी गोपनीयता कानून, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट एक्ट के तहत गांधी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI करे। इस पर जज ने मंजूरी देते हुए कहा कि FIR दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी।