भोपाल में शादी के लिए कॉर्मशियल गैस की नई व्यवस्था लागू, कार्ड दिखाकर ले सकेंगे 2 सिलेंडर
भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत पर प्रशासन में नया नियम लागू किया है। अब एजेंसी में शादी का कार्ड और आईडी दिखाने पर ही अधिकतम 2 सिलेंडर मिलेंगे।
भोपाल। शादी ब्याह के सीजन में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए भोपाल प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब जिन घरों में शादी है उन्हें गैस एजेंसी पर शादी का कार्ड जमा करना होगा तभी उन्हें अधिकतम दो कमर्शियल सिलेंडर मिल सकेंगे। यह कदम बढ़ती मांग, किल्लत और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।
नई व्यवस्था के तहत एक परिवार को अधिकतम दो ही कमर्शियल सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके लिए प्रति सिलेंडर 2200 रुपए की डिपॉजिट राशि जमा करनी होगी। यानी कि दो सिलेंडर के लिए कुल 4400 रुपए देने होंगे। सिलेंडर वापस करने पर यह राशि लौटा दी जाएगी लेकिन गैस भरवाने के लिए अलग से 1850 रुपए प्रति सिलेंडर खर्च करना होगा। एजेंसी से सिलेंडर लेने के बाद 2 से 3 दिन के भीतर उन्हें लौटाना अनिवार्य रहेगा।
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प्रशासन के अनुसार, यह व्यवस्था सभी एलपीजी कंपनी जैसे इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस से चर्चा के बाद लागू की गई है। फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि उपभोक्ताओं को शादी का कार्ड, पहचान पत्र और एक आवेदन देना होगा। इसमें शादी की तारीख, समय और स्थान का पूरा विवरण दर्ज करना जरूरी है। इसके बाद ही सिलेंडर दिए जाएंगे।
दरअसल, शहर में शादी सीजन शुरू होते ही कैटर्स और आयोजकों को गैस सिलेंडर की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था। कई जगह हालात ऐसे बन गए थे कि रसोई चलाने के लिए लकड़ी के चूल्हे, डीजल भट्टियों और इलेक्ट्रॉनिक तंदूर का सहारा लेना पड़ रहा था। कैटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रिंकू भटेजा का कहना है कि नई व्यवस्था जरूरी तो है लेकिन इससे पूरी समस्या हल नहीं होगी। उनके मुताबिक, समय पर पर्याप्त सिलेंडर नहीं मिलने के कारण कई बार मेन्यू तक कम करना पड़ रहा है।
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