इंदौर सांसद शंकर लालवानी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, निर्वाचन शून्य करने की मांग को लेकर HC में याचिका

इंदौर हाईकोर्ट में लालवानी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। जिसमें सांसद के निर्वाचन को शून्य कराने की मांग की गई है।

Updated: Jul 21, 2024, 09:59 AM IST

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इंदौर सांसद के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें सांसद के निर्वाचन को शून्य कराने की मांग की गई है।

यह याचिका धर्मेन्द सिंह झाला ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में दायर की है। झाला ने भी लोकसभा चुनाव में इंदौर संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनका फॉर्म निरस्त हो गया था।

सेना से रिटायार्ड धर्मेन्द्र सिंह झाला का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंदौर लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जिला निर्वाचन कार्यालय ने उनका फॉर्म खारिज कर दिया था। झाला के वकील का कहना है कि उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। उनके नामांकन फॉर्म पर जाली हस्ताक्षर किसी ने किए है। फॉर्म में उनके पिता का नाम भी गलत लिखा गया है।

झाला के वकील ने कहा है कि धर्मेन्द्र झाला का बैकग्राउंड साफ सुथरा है। जनता उन्हें पसंद कर रही थी, लेकिन जनता के समर्थन को देख सत्तापक्ष के लोगों ने उनका नामांकन निरस्त करवा दिया। उन्होंने आगे कहा है कि हमने प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की थी। हमने सूचना अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी थी, लेकिन उसका जबाव अबतक नहीं मिला है। हम प्रथम अपील में भी गए हैं।