एमपी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा आगे से कोई किसी राज्य का ऑक्सीजन न रोक पाए

एक याचिका में कहा गया था कि बोकारो से सागर पहुंचने वाली ऑक्सीजन को यूपी में रोक लिया गया था, जिस वजह से एक मरीज़ की मौत हो गई, हाई कोर्ट ने इस घटना के लिए केंद्र सरकार को जवाबदार ठहराया, कोर्ट ने कहा सुरक्षित ऑक्सीजन परिवहन का जिम्मा केंद्र सरकार का है

Updated: Apr 26, 2021, 02:34 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की ऑक्सीजन रोकने के एक मामले में सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आज के बाद कोई किसी राज्य का ऑक्सीजन नहीं रोक पाए। और यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसके साथ ही कोर्ट ने 28 अप्रैल को केंद्र सरकार व राज्य सरकार को प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। 

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट आज तीन अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की दो सदस्यीय बेंच कर रही थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को सागर में ऑक्सीजन की कमी से हुई एक मरीज़ की मौत के लिए जवाबदार ठहराया। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य की ऑक्सीजन न रोकी जाए इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं आगे से न हो इसके लिए यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए भी केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।  

केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाने के बाद कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से पूछा कि पहले जारी किए गए 19 बिंदुओं के दिशनिर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं? कोर्ट ने दोनों ही सरकारों को 28 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।