ग्वालियर में लोग नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी, कलेक्टर का आदेश जारी, गांव में ग्रीन पटाखों पर दो घंटे की छूट

जिला प्रशासन ने दीपावली के मौके पर नगर निगम सीमा में आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्वालियर शहर में लोग दीपावली के मौके पर आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे।

Updated: Oct 23, 2022, 07:33 AM IST

ग्वालियर। ग्‍वालियर में लोग दिवाली के मौके पर आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश ग्वालियर शहर की सीमा के लिए है। ग्वालियर जिले के ग्रामीण इलाकों में लोग 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के गृह विभाग ने 20 अक्टूबर, 2022 को मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके अनुसार दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक सिर्फ उन शहरों में ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा जिन शहरों में नवंबर, 2021 में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स) मध्यम या उससे कम रहा है। 

राज्य सरकार द्वारा जारी SOP के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक जिन शहरों में खराब और उससे नीचे रहा है वहां आतिशबाजी पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। ग्वालियर में पिछले साल नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर था, ऐसे में वहां कलेक्टर ने आदेश जारी कर पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया है।

अपर कलेक्टर ने पटाखों के विक्रय व फोड़ने से लोगों को रोकने के लिए एसडीएम को जिम्मेदारी दी है। इन्हें अपने क्षेत्र में निगरानी करनी होगी। प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को मानकों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।