INDIA के इस्तेमाल पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार, चुनाव आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस
शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना हम कोई निर्णय नहीं दे सकते। कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिल्ली। कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने अपने महागठबंधन को संक्षिप्त नाम 'INDIA' दिया है। इंडिया नाम के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई और इसपर रोक लगाने की मांग की गई। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए नाम पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया और केंद्र, चुनाव आयोग सहित कई राजनीतिक दलों को नोटिस दिया है।
कारोबारी गिरीश भारद्वाज ने विपक्षी दलों के द्वारा संक्षिप्त नाम इंडिया इस्तेमाल करने को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होनें कहा कि आज तक भारत के चुनाव आयोग ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम भारत का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास इस रिट याचिका को दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों द्वारा संक्षिप्त नाम 'इंडिया' के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया#indiahttps://t.co/6MshXbGJDm
— Live Law Hindi (@LivelawH) August 4, 2023
मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र और न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने विपक्षी दलों सहित चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 31 को होगी।