माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद, उमेश पाल अपहरण मामले में MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा

अतीक अहमद को उमेश पाल किडनैपिंग के 2006 केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतीक के सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि सजा का ऐलान होते ही अतीक रोने लगा।

Updated: Mar 28, 2023, 02:59 PM IST

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने अतीक के साथ ही दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत अन्य सात अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सजा का ऐलान होते ही कोर्ट परिसर में अतीक और अशरफ दोनों भाई रोने लगे।

बता दें कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में यह सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक और उसके गुर्गों पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है, जिसमें अतीक दोषी ठहराया गया और उसको सजा मिली है। कोर्ट के फैसले के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा था। अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए।

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दरअसल, जनवरी 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की मर्डर हुई थी। उमेश पाल, राजू पाल मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। अतीक अहमद ने उमेश को कई बार फोन कर बयान न देने को कहा था। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। उमेश पाल नहीं माना तो 28 फरवरी, 2006 को उसका अपहरण करा लिया। उसे रात भर मारा गया। बिजली के शॉक दिए गए। मनमाफिक गवाही देने के लिए टार्चर किया गया।

पिछले महीने 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस गनर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वे राजू पाल हत्याकांड में आखिरी गवाह थे। इस हत्या का आरोप भी अतीक गैंग पर लगा। इस हत्याकांड के बाद ही अतीक पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी थी। अतीक पिछले चार साल से गुजरात के साबरमती जेल में कैद था। कल ही पुलिस उसे लेकर प्रयागराज पहुंची थी।