हरियाणा के नूंह में एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद, धारा 144 लागू

31 जुलाई को नूंह में बृजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी।

Updated: Sep 15, 2023, 03:45 PM IST

नूंह। हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही 16 सितंबर रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आज जुम्मे की नमाज भी घरों में अता करने का निर्देश दिया गया। जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी की आशंका के कारण निषेधाज्ञा लागू की गई है।

राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया है, 'नूंह में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 15 से 16 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। यह आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए लागू किया जाएगा।'

अधिकारियों ने कहा कि भड़काऊ सामग्री और अफवाहें फैलाने के लिए इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण नूंह में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना थी।

दरअसल, हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा के संबंध में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी की गई है। अरेस्ट के कुछ घंटों बाद राज्य सरकार ने दो दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट और बड़ी संख्या में एसएमएस भेजने की सेवा को निलंबित करने का शुक्रवार को आदेश दिया।