कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश

भारत जोड़ो यात्रा के एक वीडियो में KGF-2 फिल्म का म्यूजिक बिना इजाजत इस्तेमाल किया गया था। बेंगलुरु के एक कोर्ट ने ट्विटर को आदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से तुरंत ब्लॉक किया जाए।

Updated: Nov 08, 2022, 03:57 AM IST

नई दिल्ली। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने 'भारत जोड़ो यात्रा' और कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने का आदेश दिया है। अदालत का यह फैसला एमआरटी म्यूजिक के प्रबंधन देखने वाले एम नवीन कुमार की शिकायत के बाद सामने आया है। जिसमें उन्होंने राहुल गांधी सहित तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कन्नड़ फिल्म केजीएफ -2 के संगीत का कथित रूप से उपयोग करने के लिए शिकायत दर्ज की थी।

शिकायत में कहा गया था कि संगीत का उपयोग कर उन लोगों ने कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन किया है। बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में संगीत कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यात्रा के दो वीडियो ट्वीट किए, जिसमें बिना अनुमति के केजीएफ -2 के लोकप्रिय गीतों का इस्तेमाल किया गया था।

आरोप है कि जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजर रही थी तो यात्रा के प्रमोशन में KGF-2 का गाना- समुंदर में लहर उठी है जिद्दी जिद्दी है तूफान चट्टानें भी कांप रही है जिद्दी जिद्दी है तूफान... का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए उनसे परमिशन नहीं ली गई। मामले में राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ IPC की धारा 403, 465, 120 B और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज किया गया है।

पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि, 'मीडिया से यह पता चला है कि बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेंस के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। हमें इस कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया, ना हम कोर्ट में उपस्थित थे, ना ही आदेश की कॉपी मिली है। हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद।'