पटना हाईकोर्ट: जज ने कहा, पत्नी चली गई तो नई लड़की तलाशें, जो गई वो आपकी नहीं रही

पटना हाईकोर्ट के जज पी के झा ने शिकायकर्ता को यह सलाह उसकी पत्नी को भगाने के आरोपी को ज़मानत देने का आदेश सुनाते हुए दी

Updated: Jan 24, 2021, 07:21 AM IST

Photo Courtesy: Times Of India
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पटना। बिहार के नागेंद्र जायसवाल की पत्नी लॉकडाउन के दौरान उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी। पीड़ित पति ने उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके साथ उसकी पत्नी चली गई थी। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को पटना हाई कोर्ट में पेश किया। लेकिन हाई कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देते हुए ऐसी टिप्पणी की, जो काफी चर्चा में है। पटना हाईकोर्ट के जज ने पीड़ित पति से कहा कि अब वो अपने लिए नई पत्नी की तलाश कर ले, क्योंकि जो चली गई, अब वो उसकी कहां रही।

दरअसल नागेंद्र जायसवाल और तान्या उर्फ मधु की शादी नवंबर 2017 में हुई थी। शादी के बाद पत्नी ने पति के सामने आगे और पढ़ने की इच्छा जताई। इस पर नागेंद्र ने अपनी पत्नी का दाखिला दरभंगा के एक कॉलेज में करवा दिया। तान्या उर्फ मधु दरभंगा के एक हॉस्टल में रहने लगी। कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगा तब तान्या अपने चाचा के घर चली गई। लेकिन एक दिन अचानक ही तान्या गायब हो गई। तान्या का फोन भी स्विच ऑफ आने लगा।

तान्या के गायब होने की सूचना जब पति नागेंद्र को मिली तब उसने पत्नी की तलाश शुरू की। दरभंगा के हॉस्टल में पता करने पर पता चला कि वहां रहने के दौरान राजेश कुमार नाम के शख्स के एक शख्स के साथ तान्या की काफी दोस्ती हो गई थी। पता चला कि हॉस्टल में रहने के दौरान राजेश कुमार से तान्या घंटों फोन पर बातें किया करती थी। 

इसके बाद पति ने पुलिस का रुख किया और पत्नी और उसके प्रेमी की तलाश शुरू की। आखिरकार पुलिस ने राजेश कुमार का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पटना हाईकोर्ट में हाजिर किए जाने पर न्यायाधीश पीके झा ने आरोपी को जमानत दे दी और फरियादी पति से कहा कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, तो आप नई लड़की तलाशें। जो चली गई वो अब आपकी नहीं रही।