दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर के खिलाफ याचिका दायर, याचिकाकर्ता ने कहा, अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करे ट्विटर

ट्विटर के खिलाफ यह याहिका नए आईटी नियमों के अनुपालन के संबंध में दाखिल की गई है, ट्विटर ने कल ही केंद्र सरकार से नए नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय मांगा था

Publish: May 28, 2021, 06:42 AM IST

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और ट्विटर में जारी तनातनी के बीच सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। यह याचिका अमित आचार्य नामक अधिवक्ता ने दायर की है। ट्विटर के खिलाफ यह याचिका नए आईटी नियमों के अनुपालन के संबंध में दायर की गई है। 

हाई कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी को अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। गुरुवार को ही सोशल मीडिया कंपनी ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय मांगा था। 

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टूलकिट मामले में बीजेपी नेताओं के ट्वीट पर कार्रवाई करने के बाद से ही केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद जारी है। पहले केंद्र सरकार ने इस मामले में ट्विटर को नोटिस भेजा। इसके बाद ट्विटर के कार्यालयों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी भी की। फिर ट्विटर ने अपने एक बयान में भारत सरकार के आईटी नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का वक्त मांगा। इसके साथ ही ट्विटर ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। इसके बाद भारत सरकार ने ट्विटर को जवाब देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र पर ट्विटर अपनी शर्तें थोपना चाहता है।