लालू यादव को डोरंडा ट्रेजरी केस में मिली बेल, अगले हफ्ते आएंगे जेल से बाहर

चारा घोटाले के सभी पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है, ‌इसमें चाईबासा के दो और दुमका, देवघर और डोरंडा कोषागार से जुड़ा एक-एक मामला है, लालू अगले हफ्ते बाहर आ सकेंगे

Updated: Apr 22, 2022, 09:02 AM IST

रांची। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित केस में जमानत दी गई है। लालू को इस मामले में इसी साल 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी।

चारा घोटाले के सभी पांच मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। ‌इसमें चाईबासा के दो और दुमका, देवघर और डोरंडा कोषागार से जुड़ा एक-एक मामला है. झारखंड हाईकोर्ट में अब लालू प्रसाद को सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब केस से संबंधित अपील याचिका पर सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के अधिवक्ता के अनुसार लालू अगले हफ्ते तक जेल से बाहर निकल सकते हैं।

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RJD चीफ को बेल मिलने के बाद उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने खुशी जाहिर की है। यादव ने ट्वीट किया, 'पिछड़ों को अधिकार दिलाकर सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने वाले मसीहा को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया। एक बार फिर से स्वागत है बड़े साहब। बधाई हो बिहार।'

दरअसल, चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को आधी सजा पूरी करने के आधार पर जमानत दी गई है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि नियम के अनुसार उन्हें 30 महीने की सजा काटनी थी, जबकि वे 42 महीने की सजा काट चुके हैं। जमानत के लिए लालू प्रसाद को 10 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया है।