Budget 2024: न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव, 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री

0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

Updated: Jul 23, 2024, 01:01 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट 2024 पेश किया। बजट में वित्त मंत्री सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है।

बजट में नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई है। नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब में यह अहम बदलाव माना जा रहा है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

कैंसर दवाएं सस्ती

बजट में कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम शुल्क समाप्त किया जा रहा है। कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाइयों पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई है। इसके बाद देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्‍लैटिनम पर कस्‍टम ड्यूटी 6.4 घटा दी गई है, वहीं सोना-चांदी पर सीमा शुल्‍क 6 प्रतिशत घटाया गया है। 25 अहम खनिजों पर कस्‍टम ड्यूटी खत्‍म कर दी गई है। मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम कर दी गई है। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे।