अपनी खुद की पहचान बनाएं, शरद पवार की फोटो इस्तेमाल करने पर NCP अजीत गुट को SC का फटकार

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से सवाल किया कि जब आप अलग पार्टी हैं और आपने ही उनके साथ न रहने का फैसला किया है फिर आप उनकी (शरद पवार) तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?

Publish: Mar 14, 2024, 05:08 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार की याचिका पर अजित पवार की एनसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में शरद पवार की पार्टी ने अजित पवार गुट पर शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अजित पवार की एनसीपी को फटकारते हुए कहा कि जब आप अलग पार्टी हैं तो आप उनकी (शरद पवार) तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार की एनसीपी से अपना जवाब शनिवार तक देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 19 मार्च को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। पीठ ने अजित पवार की पार्टी से कहा कि हम चाहते हैं कि एनसीपी बिना शर्त इस बात की जानकारी दे कि वे शरद पवार की तस्वीर, उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि अब आप एक अलग राजनीतिक पार्टी हैं और आपने ही साथ न रहने का चुनाव किया था, फिर अब क्यों उनकी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है...अपनी पहचान बनाइए।

अजित पवार गुट की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि 'पार्टी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रही है बल्कि कुछ अनजान कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं।' अजित पवार गुट ने कहा कि सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना संभव नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि 'पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखना आपकी जिम्मेदारी है।' पीठ ने कहा कि 'अब आप दो पार्टियां हैं तो अपनी पहचान पर कायम रहिए। आपने ही अलग होने का फैसला किया था तो अब अपने फैसले पर टिकें और आपको पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नियंत्रित करना होगा।'