ग्वालियर में गर्माया अंबेडकर प्रतिमा विवाद, जिले में धारा 163 लागू, बिना अनुमति आयोजन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा द्वारा डॉ. अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से ग्वालियर-चंबल अंचल में तनाव की स्थिति बन गई। दलितों संगठनों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर कूच करने का ऐलान किया है।

Updated: Oct 13, 2025, 04:08 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा द्वारा डॉ. अंबेडकर पर की गई विवादास्पद टिप्पणी से ग्वालियर-चंबल अंचल में तनाव की स्थिति बन गई। मिश्रा के बयान पर दलित संगठनों ने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में कड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वहीं, प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दिया है।

दलित संगठनों का रुख देखते हुए सवर्ण समाज के संगठनों ने भी 15 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही है। दोनों पक्षों की ओर से सोशल मीडिया पर की जा रही अपीलों को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने बलवा और उपद्रव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की है। जिला प्रशासन सोशल मीडिया से लेकर तमाम कानूनी व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। 

पुलिस ने 260 भड़काऊ पोस्टों को‎ हटवाया है। 50 से अधिक लोगों ‎को नोटिस जारी किए हैं। विवादित बयान देने के चलते वकील अनिल मिश्रा के खिलाफ ग्वालियर और महाराष्ट्र में अलग-अलग दो FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक, मिश्रा ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में डॉ. अंबेडकर को अंग्रेजों का गुलाम-एजेंट, झूठा कहने के साथ ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है।

माहौल तनावपूर्ण होता देख ग्वालियर जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। अब बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। कलेक्टर-एसपी ने शहर के व्यापारियों, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शांति की अपील की है। बैठक में 15 अक्टूबर को कोई‎ भी कार्यक्रम न किए जाने पर सहमति बन गई है। फिर भी पुलिस किसी भी स्थिति में ढिलाई छोड़ने ‎के मूड में नहीं है।

शांति समिति की बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान और एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाकर 15 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही जा रही है। जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। 15 अक्टूबर को बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होगा। एसएसपी सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और सामाजिक समरसता को क्षति पहुंचाने वाले पोस्ट अपलोड करने वालों पर सायबर टीम की नजर है। सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं, व्यवसाय करें। प्रशासन सुरक्षा के लिए तत्पर है।