मथुरा ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, परिसर में सर्वे पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार

मथुरा ईदगाह कमिटी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईदगाह कमिटी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

Updated: Dec 15, 2023, 05:55 PM IST

मथुरा। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को कृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ ईदगाह कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की टीम के जरिए सर्वे की अनुमति दी। यह टीम तीन सदस्‍यीय होगी। सर्वे के तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे।

इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोका लगाई जाए। इस मामले में हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट के आर्डर पर स्टे लगाने के लिए एक अर्जी लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से सभी तथ्य और सबूत बाहर आ जाएंगे। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष इसे रोकना चाहता है।

मथुरा ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में भी कोर्ट प्रक्रिया की सक्रिय शुरुआत एडवोकेट कमिश्नर से ज्ञानवापी परिसर की जांच के आदेश के बाद ही हुआ था।